Haryana Viklang Pension Yojana: हरियाणा सरकार समय-समय पर राज्य के कमजोर वर्गों के लिए कई सहायक योजनाएं शुरू करती रहती है। उन्हीं में से एक बेहद जरूरी योजना है ‘Haryana Viklang Pension Yojana’, जिसका मकसद दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है, जो साल भर में ₹36,000 तक पहुंच जाती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से – पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और ज़रूरी दस्तावेज़।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जो लोग किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या अन्य दिव्यांगता से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एक स्थायी मासिक सहायता है जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी दिव्यांग नागरिक आर्थिक अभाव के कारण पीछे न रह जाए और उसे जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े।
क्या मिलेगा इस योजना में?
- हर महीने ₹3000 पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- यानी साल भर में ₹36,000 की आर्थिक सहायता।
- राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाती है।
- आवेदन के बाद पात्र पाए जाने पर नियमित रूप से यह राशि मिलती रहेगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। यदि आप इन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- आप हरियाणा राज्य के निवासी हों या कम से कम पिछले 3 साल से वहाँ रह रहे हों।
- आपकी दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आपकी मासिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (अक्सर ₹2 लाख सालाना से कम) के भीतर होनी चाहिए।
- अगर आप पहले से किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की जरूरत होती है, जिनके बिना आपका आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा:
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- 60% या अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें पैसा ट्रांसफर होगा)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र या अन्य उम्र का प्रमाण
आवेदन कैसे करें?
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Antyodaya Saral Portal के ज़रिए)
- सबसे पहले https://saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- “Divyang Pension Yojana” सर्च करें और उस पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और SARAL ID को सेव कर लें।
- आप इस ID से भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय जाएं।
- वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी विवरण भरें।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अटैच करें।
- सबमिट करने के बाद अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- पात्र पाए जाने पर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप SARAL पोर्टल पर जाकर अपनी SARAL ID डालकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यह सुविधा आवेदकों के लिए बहुत ही आसान और पारदर्शी है।
योजना से जुड़े कुछ ज़रूरी बिंदु
- पेंशन की राशि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है, जैसे ही सरकार बजट या नीति में संशोधन करती है।
- यदि भविष्य में आपकी आय बढ़ती है या आप किसी अन्य योजना का लाभ लेने लगते हैं, तो इस योजना से आपका नाम हट सकता है।
- इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और ईमानदारी से भरना ज़रूरी है।
निष्कर्ष – Haryana Viklang Pension Yojana
Haryana Viklang Pension Yojana न सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई पात्र है, तो उसे यह जानकारी जरूर दें।
₹3000 महीने की मदद कोई छोटी बात नहीं है, खासकर जब यह हर महीने आपके खाते में बिना किसी झंझट के आ रही हो। अगर आप अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस सहायक योजना का हिस्सा बनें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें।
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